राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना मार्च 2015 से प्रारंभ की गई है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission) के अन्तर्गत रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस के नाम से आरंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य पशुपालकों को पशुओं की मृत्यु के कारण हुए नुकसान से सुरक्षा मुहैया करवाना है। बीमा एक बार में एक वर्ष अथवा अधिकतम तीन वर्षों हेतु कराया जा सकता है, तथा बीमा अवधि समाप्त होने पर उसी पशु का पुनः बीमा कराया जा सकता है।
राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना अन्तर्गत प्रत्येक पशुपालक को गौवंशीय, भैंस वंशीय, घोड़े, गधे, खच्चर, ऊंट, भेड़, बकरी, सुकर एवं खरगोश को बीमित करने की पात्रता है। प्रत्येक पशुपालक 5 बड़े पशु तक अथवा 50 छोटे पशु (भेड़, बकरी, सूकर एवं खरगोश) तक का बीमा करवा सकता है।
बीपीएल, अनुसूचित जाति व जनजाति के परिवारों की प्रीमियम की 70 प्रतिशत धनराशि सरकार वहन करती है, इसी प्रकार सामान्य छेत्र के सामान्य परिवारों की प्रीमियम की 50 प्रतिशत धनराशि सरकार वहन करती है, शेष लाभार्थी को देनी होती है। सभी पशुपालक इस योजना का लाभ लें और अपने पशुओं का बीमा कराएं ताकि पशुधन से होने वाली संभावित आर्थिक हानि से अपने आप को सुरक्षित कर सके।
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सभी पशुपालकों को अपने पशुओं का बीमा कर लेना चाहिए। बहुत अच्छी योजना है।
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