15 सितम्बर 2019: उपसंचालक पशुपालन, मंदसौर, मध्य प्रदेश ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड द्वारा पशुपालन एवं मत्स्य पालन की गतिविधियों में किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा का लाभ देने हेतु सभी बैंको को निर्देश जारी किये गये। पूर्व से जो किसान के.सी.सी. धारक है, उन किसानो की क्रेडिट लिमिट पशुपालन एवं मत्स्य पालन गतिविधियों सहित 3 लाख रू होगी तथा नये कार्ड धारी किसान की लिमिट उपरोक्त गतिविधियो सहित 2 लाख रू. रहेगी। साथ ही पशुपालको को ब्याज पर 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता तथा त्वरित ऋण भुगतान पर ब्याज में 3 प्रतिशत तक की आर्थिक सहायता दी जावेंगी। सभी पशु पालक एवं मत्स्य पालको से अपील की जाती है कि डेयरी, बकरी, मुर्गी एवं मत्स्य पालन गतिविधियों में कार्यशील पुंजी घटकों में चारा, पशु चिकित्सा की सहायता, मजदूरी, जल और बिजली आपूर्ति तथा मस्त्य बीज, चारा, जैव-अजैव उर्वरक, मृदा उपयोगी वस्तु, मजदूरी, बिजली प्रभार जैसे आवर्ति लागत शामिल किये जा सकते है। इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सुविधा का लाभ प्राप्त करें।
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